पिता की दोस्त कि हैवानियत, भोपाल में 17 लड़की से रेप, पेट दर्द से खुला राज

 पुलिस ने बताया की लड़की ने उन्हें बताया की यादव ने एक बार उसके घर आने के दौरान उसका फ़ोन नंबर माँगा था जो उसने दे दिया। यह जानकारी सुखी सेवनिया पुलिस थाने के प्रभारी रामबाबू चौधरी ने इंडिया टुडे टीबी को दी। इसके बा उसने उसे नियमित रूप से..

 मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में इंसानियत को शर्मशार कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक 17 साल की लड़की के साथ पिता के दोस्त ने ही रेप कर दिया। 

111वी क्लास में पढ़ने वाली पीड़िता के पेट में दर्द के बाद यह मामला सामने आ गया। जिसके बाद उसके माता - पिता उसे अस्पताल ले गए। वहां पता चला की वह गर्भवती है। आरोपी की पहचान आकाश यादव के नाम से हुई,बताया जा रहा है कि वह लड़की के पिता के एक करीबी दोस्त ला साला है।दोनों परिवारों के बिच घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण  एक - दूसरे के घर आना - जाना लगब रहता था, जिससे उनके बिच जान - पहचान और विश्वास का रिस्ता बन गया था। 



पुलिस बताया कि लड़की ने उन्हें बताया कि एक बार उसके घर आने दौरान उसका फ़ोन नंबर माँगा था जो उसने दे दिया। यह जानकारी सुखी सेवनियो पुलिस थाने के प्रभारी रामबाबू चौधरी ने इण्डिया टीबी टुडे को दे  दे दी है। इसके बाद उसने नियमित रूप से फोन करना शुरू कर दिया और फोन पर बातचीत करने लगा। 


चौधरी ने बताया की समय के साथ आरोपी ने फ़ोन पर बातचीत का इस्तेमाल उससे दोस्ती करने के लिए किया और यह कई हप्तो तक चलता रहा। लकी ने आरोप लगाया की आरोपी फरवरी में उसके घर पर आया और उसने जान बूझकर उस स्तिथि का फायदा उठाया जब वह खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। उसने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसे चुप रहने और घटना का किसी को भी खुलासा न करने की धमकी दी। 


बाद में पीड़िता ने अपनी माँ को बताया की उसे मासिक धर्म नहीं आया है, और उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है इसके बाद उसके परिवार वाले डॉक्टर के पास ले गए, जहाँ पता चला की वह गर्भवती है। चौधरी ने बताया की लड़की 25 मई को अपने माता - पिता के साथ पुलिस थाना आई थी । पुलिस द्वारा उसके लिए आयोजित काउंसिलिंग सत्र के दौरान उसने ये सारी बातें बताई। आकाश यादव पारिवारिक सम्बन्ध होने के कारण उसके घर नियमीत रूप से आता - जाता था।  उन्होंने आगे बताया कि यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (1)(बलात्कार) और 35(3)(आपराधिकधमकी) और पॉक्सो एक्ट की धरा 3 व 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है,आरोपी फरार है और उसे पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। 

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